नैनीताल। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में ट्रांसपोर्ट नगर के पास आवासीय कॉलोनी में स्थित लजीज बार और रेस्टोरेंट के नवीनीकरण पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हल्द्वानी निवासी सुरेश चंद्र गोयल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि नियमों की अनदेखी और गलत तथ्य पेश कर रिहायशी क्षेत्र में बार खोला गया है। इससे क्षेत्र के बच्चों और महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। याचिकाकर्ता का कहना था कि इस संबंध में पूर्व में भी डीएम और आबकारी विभाग में शिकायत की गई थी। जांच में रिहायशी क्षेत्र में बार होना पाया गया था। इसके बावजूद आबकारी विभाग ने बार लाइसेंस का नवीनीकरण कर दिया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने लजीज बार और रेस्टोरेंट के लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगा दी है।
लजीज बार और रेस्टोरेंट के लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक
RELATED ARTICLES