नैनीताल। हाईकोर्ट ने घनसाली तहसील के पिलखी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य शुरू नहीं होने पर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार, डीएम टिहरी, मुख्य अभियंता लोनिवि और सहायक अभियंता घनसाली को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ में हुई। पिलखी निवासी अधिवक्ता केशवानंद नोटियाल ने जनहित याचिका में कहा कि घनसाली तहसील के पिलखी में कई साल पहले मोटर मार्ग मंजूर हुआ था लेकिन अब तक इसका निर्माण शुरू नहीं हुआ है। इससे विभिन्न गांवों के लोगों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने डीएम, लोक निर्माण विभाग और राज्य सरकार को कई बार प्रत्यावेदन दिए थे मगर सुनवाई नहीं हुई।