गोवंश तस्करी करने वालों पर भी पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। कुमाऊं मंडल में तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत दो एफआईआर दर्ज की गई हैं। उनकी संपत्ति कुर्क करने की भी तैयारी है। मंडल के पहले दोनों मामले नैनीताल जिले के बनभूलपुरा थाने में दर्ज हुए हैं। एक गैंग के सरगना की संपत्ति का चिह्नीकरण भी पुलिस ने कर लिया है। आईजी कुमाऊं डॉ. नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि बनभूलपुरा के नई बस्ती निवासी आफताब कुरैशी गोवंश तस्करी के आरोप में तीन मामले दर्ज हैं। उसके गिरोह में गफूर बस्ती वार्ड 24 निवासी मोहम्मद वारिस और छोटी रोड चैनल गेट इंदिरानगर निवासी आसिफ भी हैं। तीनों के खिलाफ बनभूलपुरा थाने में गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। अब तीनों की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी है।
सरगना आफताब के एक मकान और दो वाहनों का चिह्नीकरण किया गया है। उसकी व उसके सदस्यों की अन्य संपत्ति की भी जांच की जा रही है। रिपोर्ट डीएम को भेजी जा रही है। दूसरा मामला भी बनभूलपुरा थाने में दर्ज हुआ है। इसमें उस्मान कुरैशी, इमरान कुरैशी उर्फ राजू और शहजाद कुरैशी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। एसओ बनभूलपुरा नीरज भाकुनी ने बताया कि गैंगलीडर उस्मान के खिलाफ गोवंश संरक्षण अधिनियम के तहत दो मामले, इमरान और शहजाद के खिलाफ एक-एक मामला दर्ज है। इनकी संपत्ति की जांच भी की जा रही है।
प्रदेश में पहली बार गोवंश तस्करों पर लगी गैंगस्टर, आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की भी तैयारी
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