नैनीताल। हल्द्वानी के ग्राम लछमपुर नकायल और विजयपुर पहाड़पानी को सड़क और पुल से जोड़ने के मामले में दायर अवमानना याचिका को हाईकोर्ट ने निस्तारित कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए प्रत्यावेदन पर सरकार को तीन महीने मे निर्णय लेने के लिए कहा है। याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर सारे तथ्यों के साथ प्रत्यावेदन भी प्रस्तुत करना है।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पूर्व में दायर जनहित याचिका में कोर्ट ने तीन नवंबर 2020 को सरकार का वक्तव्य दर्ज करते हुए बिना किसी विलंब के वहां की ग्रामों को सड़क और पुल से जोड़ने के आदेश दिए थे। कुछ भी प्रगति नहीं होने पर रवि शंकर जोशी ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। याचिका में यह मांग की गई थी कि आजादी के 73 वर्ष बाद भी हल्द्वानी जैसे विकसित शहर से सिर्फ छह किलोमीटर की दूरी पर स्थित इन ग्रामों को सड़क और पुल की सुविधा नहीं दी गई है। बरसात में यहां के लोगों का संपर्क दुनिया से कट जाता है। वे मजबूरी में सूखी नदी की बाढ़ को पार करके जीवन जोखिम में डालते हैं।
गांवों को सड़क और पुल से जोड़ने के मामले में निर्णय लेने के आदेश
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