Thursday, November 28, 2024
Homeउत्तराखण्डलॉटरी से शराब की दुकानों का आवंटन पांच तक कराने के आदेश

लॉटरी से शराब की दुकानों का आवंटन पांच तक कराने के आदेश

नैनीताल। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को प्रदेश की आबकारी नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने अपने पूर्व के आदेश को संशोधित करते हुए राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि जिन दुकानों का आवंटन लॉटरी से होना है उन्हें पांच अप्रैल तक आवंटित करा लें। वहीं, अदालत ने शराब कारोबारियों से उक्त तिथि तक सभी औपचारिकताएं पूरा कर लेने के लिए कहा है। पूर्व में कोर्ट ने आबकारी नीति पर रोक लगाते हुए 13 अप्रैल तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। शुक्रवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से 13 अप्रैल तक यथास्थिति के आदेश को संशोधित करने की मांग को लेकर कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया। इसमें कहा गया कि सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। बताया गया कि सरकार ने अंग्रेजी शराब की गारंटी तय कर 29 मार्च को विज्ञप्ति जारी कर दी है। कोर्ट ने सरकार के प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुए अनुज्ञापियों से इस बीच सभी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कहा है। राज्य सरकार इस संबंध में एक अप्रैल को विज्ञप्ति जारी कर रही है।
यह है याचिका
पीरुमदारा निवासी विकास चन्द्र ने याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने 22 मार्च को नई आबकारी नीति घोषित की है जिसे एक अप्रैल से लागू होना है। 25 मार्च को सरकार ने विज्ञप्ति जारी कर कहा था कि पुराने लाइसेंसधारी 29 मार्च तक अपनी दुकानों का नवीनीकरण करा लें। इसके बाद जिन दुकानों का नवीनीकरण नहीं होगा, उनका आवंटन 31 मार्च को लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। याचिका में यह भी कहा गया कि आबकारी नीति के क्लॉज 5.3 व 6.3 के तहत देशी व अंग्रेजी शराब के लिए अलग-अलग नीति है। देशी शराब के लिए प्रति बोतल 270 रुपये गांरटी ड्यूटी तय की गई है, जबकि अंग्रेजी शराब के लिए अभी यह तय नहीं हुआ है। इसलिए वे किस आधार पर दुकानों का नवीनीकरण कराएं। याचिका में कहा गया कि सरकार ने उन्हें नवीनीकरण के लिए समय भी कम दिया है। वहीं दुकानों के लॉटरी सिस्टम से आवंटन का समय भी कम दिया है। 29 को नवीनीकरण, 30 को अवकाश और 31को दुकानों का लॉटरी से आवंटन की बात कही गई है। याचिका में कहा गया कि सरकार ने उन्हें एक दिन का समय तक नहीं दिया है। खुद सरकार ने अभी तक रेट भी तय नहीं किए हैं।

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments