प्रदेश में आगामी दस फरवरी से सात मार्च तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल पर रोक रहेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सीईओ सौजन्या ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में विधानसभा चुनाव को देखते हुए एग्जिट पोल संबंधी अधिसूचना जारी की थी।
इसमें निर्देशित किया है कि दस फरवरी को सुबह सात बजे से सात मार्च की शाम 6:30 बजे तक प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर से किसी भी तरह के एग्जिट पोल, इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार या किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने कहा कि ओपिनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।
बिना अनुमति अंतिम 48 घंटों में विज्ञापन प्रसारण पर भी रोक
चुनाव आयोग ने चुनाव से पूर्व के 48 घंटे में बिना किसी अनुमति विज्ञापन प्रसारण पर भी रोक लगा दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या के मुताबिक, 13 और 14 फरवरी को किसी भी राजनैतिक दल, उम्मीदवार या संगठन या व्यक्ति की ओर से प्रिंट मीडिया में किसी भी तरह के विज्ञापन का प्रकाशन नहीं किया जाएगा। इसके लिए राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी का प्रमाणन जरूरी होगा। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि मतदान दिवस और इससे एक दिन पूर्व विज्ञापन प्रसारण के लिए प्रकाशन तिथि से कम से कम दो दिन पहले एप्रूवल लेना होगा।
प्रदेश में 14 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित
प्रदेश में 14 फरवरी को मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। इस दिन स्कूल, दफ्तर, बैंक और कोषागार आदि बंद रहेंगे। मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधु की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि मतदान के दिन समस्त उद्योग, शासकीय एवं अशासकीय कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अर्द्ध निकायों में कारखाना अधिनियम के तहत कार्यरत कारीगर, मजदूर, दुकानों में कार्यरत मजदूरों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।