नैनीताल। अपने खिलाफ जारी सरकार के आरोपपत्र को चुनौती देने वाली राजीव भरतरी की याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रमुख वन सचिव और अन्य को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।मामले की अगली सुनवाई 6 जून को होगी। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार याचिकाकर्ता राजीव भरतरी को ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उन्हें यह आरोपपत्र बिना उनका पक्ष जाने दिया गया है। याचिका में कहा गया कि आरोपपत्र के साथ जो दस्तावेज संलग्न किए गए हैं वे भी अस्पष्ट हैं।
सरकार ने राजीव भरतरी को आरोपपत्र जारी किया था जिसमें उन पर कॉर्बेट पार्क में पेड़ कटान में ठोस कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया था। भरतरी का कहना था कि उन्होंने कॉर्बेट प्रकरण में ठोस कार्रवाई की है इसीलिए तत्कालीन वन मंत्री ने अपने पसंदीदा अधिकारी को बचाने के लिए उन्हें पद से हटा दिया था। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि प्रस्तुत याचिका केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण में दाखिल होनी चाहिए थी।
राजीव भरतरी की याचिका पर प्रमुख वन सचिव और अन्य से मांगा जवाब
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