अब ऑल इंडिया परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन होगा। सात दिन के भीतर अधिकारी को या तो परमिट जारी करना होगा या फिर वास्तविक कारण बताते हुए इसे निरस्त करना होगा। परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में ताजा दिशा निर्देश उत्तराखंड को भेजे हैं, जो एक मई से लागू होने जा रहे हैं। परिवहन मंत्रालय ने वर्ष 2021 में अखिल भारतीय पर्यटक यान परमिट नियम की अधिसूचना जारी की थी। अब मंत्रालय ने इसमें बदलाव करते हुए ताजा नियम जारी किए हैं। इसके तहत अब वाहन मालिक को यह परमिट जारी होगा, जो कि पहले ऑपरेटर को जारी होता था।
पहले परमिट देने या नवीनीकरण का अधिकार परिवहन प्राधिकरण को था, लेकिन अब परमिट या नवीनीकरण के लिए आवेदन परिवहन प्राधिकारी को पोर्टल पर ऑनलाइन प्रारूप-1 में करना होगा।बैटरी से चलने वाले वाहनों, मैथनॉल या एथेनॉल ईंधन से चलने वाले वाहनों को निशुल्क परमिट दिया जाएगा। सात दिन के भीतर परमिट जारी करना होगा। परमिट पर फैसला न लिया तो वह स्वत: ही जारी हो जाएगा। अब परमिट अपने निजी सामान के साथ व्यक्तिगत या समूह में पर्यटकों के परिवहन के लिए उपयोग होगा। पहले निजी सामान का प्रावधान नहीं था। परिवहन विभाग इन बदलावों को लागू करने की तैयारी कर रहा है। एक मई से यह नियम देशभर में लागू हो जाएंगे।
23 से अधिक सवारियों के वाहनों का परमिट शुल्क घटा
ताजा बदलाव के तहत पांच से कम यात्रियों वाले वाहनों को 20 हजार रुपये वार्षिक और छह हजार रुपये तिमाही शुल्क पर ऑल इंडिया परमिट जारी होगा। पांच से दस यात्री क्षमता के वाहनों को 30 हजार वार्षिक व नौ हजार तिमाही, दस से 23 तक के यात्री क्षमता वाले वाहनों को 80 हजार रुपये वार्षिक या 24 हजार रुपये तिमाही शुल्क पर ऑल इंडिया परमिट मिलेगा। 23 या इससे अधिक यात्रियों वाले वाहनों को तीन लाख रुपये वार्षिक या 90 हजार रुपये तिमाही में परमिट मिलेगा। पहले यहां तिमाही की राशि एक लाख रुपये थी, जिसमें 10 हजार की कमी की गई है।
ऑनलाइन आवेदन के बाद सात दिन के भीतर बनेगा ऑल इंडिया परमिट, नई व्यवस्था लागू
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