चमोली। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी के तहत जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। गोपेश्वर स्थित एक अल्ट्रासाउंड सेंटर में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर उसे तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया।
जानकारी के अनुसार, चमोली जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने बुधवार को गोपेश्वर जिला मुख्यालय में संचालित आरोग्य क्लीनिक फार्मेसी एवं अल्ट्रासाउंड सेंटर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सेंटर में कई तरह की खामियां सामने आईं, जिसके बाद अधिकारियों ने बिना देर किए सेंटर को सील करने की कार्रवाई की।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अभिषेक गुप्ता ने बताया कि यह कार्रवाई गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई। जांच के दौरान पाया गया कि केंद्र में रिकॉर्ड संधारण में गंभीर अनियमितताएं थीं। इसके अलावा, अल्ट्रासाउंड संचालन के लिए आवश्यक रेडियोलॉजिस्ट की अनुपस्थिति भी पाई गई, जो कि अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है।
सीएमओ ने कहा कि संबंधित संचालक के खिलाफ पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में संचालित सभी अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक केंद्रों की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी केंद्र के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और कानून का पालन सुनिश्चित किया जा सके।