रुद्रपुर। वर्ष 2019 में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में क्षेत्र पंचायत सदस्य भमरौला की बीडीसी सदस्य को चार बच्चों की सूचना छुपाने पर हटा दिया गया है। क्षेत्र पंचायत सदस्य को अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दोबारा भागीदारी करने का मौका नहीं मिलेगा।
वर्ष 2019 में रुद्रपुर के ग्राम भमरौला के लोगों ने क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही आभा सिंह पर निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र पर जांच कराने की मांग की थी। पंचस्थानी चुनावालय के सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने रुद्रपुर तहसीलदार व खंड विकास अधिकारी को संयुक्त रूप से जांच सौंपी। तहसीलदार की जांच रिपोर्ट में सामने आया कि आभा सिंह की चार संतानें हैं।
साथ ही ग्राम पंचायत भमरौला के परिवार रजिस्टर की नकल पर भी चार संतानें पाई गईं। जिला पंचायत राज अधिकारी रमेश चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि क्षेत्र पंचायत सदस्य के नामांकन पत्र में दो से अधिक जीवित संतान हैं के उत्तर पर नहीं का उल्लेख किया गया। आभा सिंह ने उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम 2016 का उल्लंघन किया है। प्रत्युत्तर में भी आभा सिंह की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। सीडीओ आशीष भटगाईं की ओर से जारी पत्र में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन में पंचायतीराज अधिनियम का दोषी पाए जाने पर क्षेत्र पंचायत सदस्य आभा सिंह को पद से हटा दिया गया है।
चार बच्चों की सूचना छुपाने पर क्षेत्र पंचायत सदस्य को पद से हटाया
RELATED ARTICLES