उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड के एक आरोपी सौरभ भास्कर की जमानत याचिका पर आज कोटद्वार एडीजे कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सौरभ भास्कर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। वहीं, नियमित केस में तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित गुप्ता पर आरोप तय करने की तिथि यथावत 18 मार्च रखी गई है। आरोप तय होने के बाद सत्र परीक्षण शुरू हो जाएगा।
ये था पूरा मामला
बता दें कि 18 सितंबर की रात को वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने राजस्व पुलिस चौकी में अपनी कर्मचारी अंकिता भंडारी के गुमशुदा होने की शिकायत दी थी। करीब तीन दिनों तक इस मामले की ढिलाई से जांच की गई। इसके बाद शासन के निर्देश पर मामले को रेगुलर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने सारी बात उगल दी। पता चला कि पुलकित और अंकिता के बीच झगड़ा हुआ था। ऋषिकेश से लौटते वक्त अंकिता और पुलकित के बीच नहर किनारे फिर से विवाद हुआ और इस बीच पुलकित ने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया था। पुलिस ने इस मामले में 22 सितंबर को पुलकित, अंकित और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया था।
आरोपी सौरभ भास्कर की जमानत याचिका खारिज, तीनों आरोपियों पर 18 मार्च को तय होंगे आरोप
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