Saturday, November 23, 2024
Homeउत्तराखण्डपरिवहन विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी सर्वजनिक वाहनों का 6 माह...

परिवहन विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी सर्वजनिक वाहनों का 6 माह का टैक्स होगा माफः परिवहन सचिव ने किये आदेश जारी

देहरादून: परिवहन सचिव डॉ. रंजीत सिन्हा ने परिवहन विभाग के अंतर्गत आने वाले सर्वजनिक वाहनोें को टैक्स में छूट को लेकर आदेश जारी किया है । पिछले वर्ष उनके द्वारा कोविड महामारी के दौरान मई माह में व उसके बाद अक्तूबर माह में तीन तीन माह की छूट का आदेश जारी किया गया था। आदेश के मुताबिक, परिवहन विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी सार्वजनिक सेवायानों के टैक्स में छह माह की राहत प्रदान कर दी गई है। वहीं आदेश में उनके पंजीकरण प्रमाण पत्र, फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के नवीनीकरण में विलंब शुल्क भुगतान में भी छूट प्रदान की गई है।

कोविड की दूसरी लहर को देखते हुए सरकार ने दोबारा दो तिमाही, यानि 6 माह के लिए यह छूट प्रदान की है। यह छूट एक अक्तूबर से 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। आदेश के मुताबिक, परिवहन विभाग के तहत आने वाले सभी सार्वजनिक सेवायान को जैसे स्टेज कैरिज बस, स्कूल बस, टैक्सी कैब, मैक्सी, ऑटो रिक्शा, विक्रम और ई.रिक्शा को व्हीकल टैक्स में छह माह की राहत प्रदान की गई है।

आदेश में कहा गया है कि चूंकि कोविड की दूसरी लहर के दौरान भी पर्यटन आधारित परिवहन व्यावसाय संचालित नहीं हुआ। लिहाजा, सरकार ने बस, ऑटो, विक्रम, टैक्सी, मैक्सी, स्कूल बस को छह माह के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र, फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के नवीनीकरण में विलंब शुल्क भुगतान से छूट प्रदान की है।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments