Monday, January 19, 2026
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चेक बाउंस के दोषी को दो मामलों में छह-छह माह की सजा

काशीपुर। कोर्ट ने चेक बाउंस के दो मामलों के एक दोषी को छह-छह माह की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 21,50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। ग्राम कटैया निवासी नामे अली ने अपने अधिवक्ता मनेश कुमार के माध्यम से न्यायालय में धारा 138 एनआई एक्ट के तहत परिवाद दायर किया था जिसमें कहा गया कि मोहल्ला जसपुर खुर्द, कोर्ट रोड निवासी मो. नासिर ने एक अक्तूबर 2018 को उनसे आठ लाख रुपये मांगे और चार महीने में लौटाने की बात कही। इसलिए उसने दो नवंबर 2018 को आठ लाख रुपये दे दिये। आरोपी ने 18 मार्च 2018 को आठ लाख रुपये का चेक दिया जो बैंक से बाउंस हो गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मो. नासिर को दोषी मानते हुए छह माह के कारावास और 8,50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
वहीं दूसरे मामले में ग्राम कटैया निवासी तिलक सिंह ने परिवाद दायर कर कहा कि उसने दो जनवरी 2019 को मो. नासिर को 12,50,000 रुपये दिये जो आरोपी ने दो माह में लौटाने के लिए कहा। समय बीतने पर जब उसने रुपये वापस मांगे तो आरोपी से मिला चेक बाउंस हो गया। कोर्ट ने इस मामले में भी मो. नासिर को दोषी मानते हुए छह माह के कारावास और तेरह लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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