मुंहबोली नाबालिग बहन से दुष्कर्म के आरोपी छात्र को स्पेशल फास्टट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अश्विनी गौड़ ने बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर तीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यह राशि पीड़ित को दी जाएगी। दोषी छात्र पीड़िता से हर साल राखी बंधवाता था। शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि, 14 मार्च 2020 को रायपुर थाने में पीड़ित की मां ने मुकदमा दर्ज करवाया था। उन्होंने बताया कि उनके यहां दीपेंद्र कुमार निवासी धरासू, उत्तरकाशी किराये पर रहता था। महिला ने कहा कि, पांच फरवरी को उसकी 14 साल की बेटी एक परिचित की मौत होने पर उनके घर गई थी। तभी दीपेंद्र ने फोन करके उसे अपने कमरे में बुलाया और दुष्कर्म किया। मामले में अभियोजन की ओर से सात और बचाव पक्ष की तरफ से एक गवाह पेश किया गया। इस मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया।
दुष्कर्म के बाद गर्भ निरोधक गोली खिलाई
मुंहबोली बहन को हवस का शिकार बनाने वाले छात्र ने लड़की की अश्लील वीडियो भी बनाई। किसी को भी इस बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी। शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक, दुष्कर्म के बाद छात्र ने घर जाते वक्त पीड़िता को गर्भ निरोधक गोली खिला दी। दुष्कर्म का पता चलने के बाद पीड़िता की मां ने रायपुर थाने में तहरीर दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।
राखी बांधने वाली नाबालिग बहन से दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कैद
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