Sunday, November 8, 2026
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Homeउत्तराखण्डफ्लिपकार्ट और सहयोगी कंपनी को ब्याज सहित देने होंगे लैपटाॅप के रुपये

फ्लिपकार्ट और सहयोगी कंपनी को ब्याज सहित देने होंगे लैपटाॅप के रुपये

रुद्रपुर। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी को उपभोक्ता को खराब लैपटाप भेजने और शिकायत पर सुनवाई नहीं करना भारी पड़ा है। परिवादी की ओर से दर्ज वाद पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने फ्लिपकार्ट और सहयोगी कंपनी को ब्याज सहित लैपटॉप की धनराशि का भुगतान करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही सेवाओं की कमी और मानसिक क्षति के लिए परिवादी को 45000 रुपये और वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये का भुगतान भी करना होगा। लोनिवि कॉलोनी निवासी लोकेश कुमार ने आयोग में फ्लिपकार्ट इंटरनेट लिमिटेड बेंगलुरु, ई-कार्ट लॉजिस्टिक हब रुद्रपुर और गोयल इलेक्ट्रो सोल्यूशन द्वारा मैनेजर, द्वारा सिंघला ट्रेडिंग कंपनी हरियाणा के खिलाफ 5 जनवरी 2022 को वाद दायर किया। बताया कि एक अप्रैल 2021 को एक लैपटॉप को खरीदने के लिए ऑनलाइन आर्डर किया था।
ई कोर्ट लॉजिस्टिक हब रुद्रपुर के माध्यम से फ्लिपकार्ट को क्रय ऑर्डर भेजने के बाद कंपनी ने 2 अप्रैल 2021 को इन्वाइस नंबर जारी किया था। इस पर परिवादी ने 42,974 रुपये का भुगतान किया था। लेकिन परिवादी को आर्डर किए गए लैपटॉप की जगह दूसरी कंपनी का टूटा और डिस्चार्ज लैपटॉप 5 अप्रैल को भेजा गया। परिवादी ने उसी दिन कंपनी के एप पर उत्पाद बदलने का अनुरोध किया था लेकिन कंपनी ने डिलीवरी को कन्फर्म करा दिया। कंपनी के एप और ई मेल पर लैपटाप की वापसी निवेदन के बावजूद कोई सुनवाई नहीं की गई। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से दिए गए तर्क और साक्ष्य देखने के बाद आयोग अध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह, सदस्य नवीन चंद्र चंदोला, देवेंद्र कुमारी तागरा की पीठ ने फैसला सुनाया। पीठ ने फ्लिपकार्ट और सहयोगी कंपनी को निर्णय की तिथि से 30 दिन के अंदर लैपटॉप की कीमत वाद दायर करने की तिथि से भुगतान की तिथि तक आठ फीसदी वार्षिक ब्याज सहित परिवादी को देने के आदेश दिए। इसके साथ ही अनुचित व्यापारिक समव्यवहार, सेवाओं में कमी, मानसिक क्षति के लिए 45000 रुपये और वाद व्यय के रूप में 5000 रुपये देने होंगे। पार्टी बनाए गए ई-कार्ट लॉजिस्टिक हब के खिलाफ परिवाद निरस्त किया गया है।

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