Thursday, October 31, 2024
Homeउत्तराखण्डएनएच 74 भूमि घोटालाः निचली अदालत के निर्णय पर हाईकोर्ट की रोक

एनएच 74 भूमि घोटालाः निचली अदालत के निर्णय पर हाईकोर्ट की रोक

नैनीताल। हाईकोर्ट ने करीब पांच सौ करोड़ के एनएच 74 जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से मनी लांड्रिंग मामले में ईडी की स्पेशल अदालत देहरादून से वारंट जारी होने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की विशेष पीठ में मामले की सुनवाई हुई। एनएच घोटाले के आरोपी पीसीएस अफसर भगत सिंह फोनिया और मदन मोहन पड़लिया की ओर से दायर याचिका दायर में ईडी के नोटिस और निचली अदालत के वारंट को चुनौती दी गई थी। याचिका के अनुसार अप्रैल 2022 में ईडी की ओर से याचिकाकर्ताओं को मनीलांड्रिंग के आरोप में नोटिस और निचली अदालत से वारंट जारी किया गया था।

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments