नैनीताल। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रुडोली के ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) की ओर से विकास कार्यों में अनियमितताएं किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार, डीएम अल्मोड़ा, सीडीओ अल्मोड़ा, एसडीएम भिकियासैंण, बीडीओ स्याल्दे को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई।
अल्मोड़ा जिले के स्याल्दे ब्लाक के रुडोली गांव निवासी बचे सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। कहा है कि उनकी ग्राम पंचायत में 2014 से 2019 के बीच में 56 विकास योजनाएं आईं थीं। इन योजनाओं में ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी की ओर से विकास के नाम पर लाखों रुपये की अनियमितताएं की र्गइं। इसमें उन लोगों के नाम मस्टरोल में भरे गए जिनकी मृत्यु हो चुकी है। शिक्षकों समेत बाहर कार्य करने वालों के नाम भी भरे गए। ग्राम विकास अधिकारी की ओर से इसकी पुष्टि करने के बाद ग्राम प्रधान को भुगतान भी कर दिया गया। इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिकाकर्ता की ओर से इस प्रकरण की जांच करने और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है।
रुडोली ग्राम प्रधान व वीडीओ को नोटिस
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