अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय और जिलों में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारी प्लास्टिक एयरबर्ड से कान साफ नहीं कर सकेंगे। ना ही प्लास्टिक स्टिक वाली आइस्क्रीम खा सकेंगे। एक जुलाई से ऐसा करने वाले कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। बोर्ड के सदस्य सचिव एसपी सुबुद्धि ने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग रोकने के लिए इसके आदेश किए हैं।
ये पीसीबी की ओर से की जा रही एक नई पहल है। जो आने वक्त में जल्द ही अन्य दफ्तरों में भी लागू हो सकती है। सुबुद्धि की ओर से किए गए आदेश में कहा गया है कि एक जुलाई से पीसीबी मुख्यालय,दून,रुड़की,काशीपुर और हल्द्वानी स्थित आरओ कार्यालयों में सभी कर्मचारियों को प्लास्टिक एयरबर्ड, आइसक्रीम स्टिक, बैलून स्टिक, सिगरेट पैकिंग रैपर, मिठाई के डब्बों की पैंकिंग रैपर,कटलरी आदि का प्रयोग बंद करना होगा। इसके अलावा विभागीय कार्यक्रमों में डिस्पोजेबल कटलरी सेट,कोल्ड ड्रिंक स्ट्रा आदि का प्रयोग नहीं होगा। इसके लिए कार्यालयों में निरीक्षण भी किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान अगर इन प्रतिबंधित चीजों का प्रयोग हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पीसीबी को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त किया जाना है। इसके लिए मुख्य सचिव के निर्देश पर ये आदेश जारी किया गया है। ताकि बोर्ड के मुख्यालय और सभी कार्यालयों में इस तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं का इस्तेमाल बंद हो। इसके लिए समय समय पर निरीक्षण और कार्रवाई भी की जाएगी।
-एसपी सुबुद्धि,सदस्य सचिव पीसीबी
पीसीबी कार्यालय में प्लास्टिक की ईयर बड्स तक के प्रयोग पर रोक
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