नैनीताल। हाईकोर्ट ने यूकेएसएसएससी की परीक्षा में हुए घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने सरकार की ओर से कराई जांच पर संतोष जताते हुए यह फैसला दिया। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद 12 अक्तूबर को निर्णय सुरक्षित रख लिया था। वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ में खटीमा विधायक व उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी की याचिका पर सुनवाई हुई। कापड़ी ने कहा था कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की परीक्षा में गड़बड़ी की जांच एसटीएफ की ओर से की जा रही है। अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं वह छोटे-छोटे लोगों की हुई हैं। बड़े लोगों को नहीं पकड़ा गया है। इनमें उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के कई बड़े अधिकारी व नेता शामिल हैं। सरकार उन्हें बचा रही है। इसलिए मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अमित कापड़ी ने कोर्ट को बताया कि उनकी ओर से संशोधित प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश करने के बाद एसटीएफ ने आयोग के पूर्व चेयरमैन डॉ. आरबीएस रावत को गिरफ्तार किया। नकल करने के मामले में 2020 में मंगलोर व पौड़ी में दो एफआईआर दर्ज हुई थी लेकिन उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर व जीए गजेंद्र सिंह संधू ने कहा कि इस मामले में 80 प्रतिशत जांच पूरी हो चुकी है। 46 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 28 से 30 के खिलाफ चार्जशीट दायर हो चुकी है। एसटीएफ की जांच में संदेह नहीं है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।
यूकेएसएसएससी परीक्षा धांधली की सीबीआई जांच की मांग खारिज
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