उत्तराखंड: 15 दिसंबर से और महंगी होगी शराब, लागू होगा 12% वैट; प्रति बोतल 40 से 100 रुपये तक बढ़ेंगी कीमतें
उत्तराखंड सरकार ने शराब प्रेमियों को 15 दिसंबर से बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की संशोधित आबकारी नीति में राज्य सरकार ने एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) पर 12 प्रतिशत वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) को फिर से लागू करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद राज्य में देसी और विदेशी दोनों तरह की शराब की कीमतें बढ़ जाएंगी।
कितना बढ़ेगा दाम?
नई दरें लागू होने के बाद—
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कंट्री मेड अंग्रेजी शराब (IMFL) के पव्वे पर: ₹10 वृद्धि
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फुल बोतल पर: ₹40 तक बढ़ोतरी
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इंपोर्टेड (विदेशी) शराब की बोतल पर: ₹100 तक इजाफा
इस बढ़ोतरी के बाद उत्तराखंड में शराब की कीमतें पड़ोसी राज्यों—उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल—की तुलना में और ज्यादा हो जाएंगी।
वित्त विभाग की आपत्ति के बाद फैसला बदला
आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने बताया कि शासनादेश जारी होने के बाद नई दरों को पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए विभाग को एक सप्ताह की समयसीमा दी गई है। इसी कारण 15 दिसंबर तक नई दरें प्रभावी होंगी।
गौरतलब है कि आबकारी विभाग ने प्रारंभिक नीति में एक्साइज ड्यूटी से वैट को हटा दिया था। विभाग का तर्क था कि उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्य में भी वैट नहीं लगता, इसलिए उत्तराखंड की नीति प्रतिस्पर्धी रह सकेगी और अवैध तस्करी पर रोक लगेगी।
लेकिन राज्य के वित्त विभाग ने इस कदम पर कड़ा ऐतराज जताया, जिसके बाद सरकार ने वैट को पुनः जोड़ने का निर्णय लिया।
उपभोक्ताओं और बाजार पर असर
विशेषज्ञों का अनुमान है कि—
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शराब की बिक्री में गिरावट आ सकती है
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सीमावर्ती इलाकों में उपभोक्ता पड़ोसी राज्यों से खरीद को प्राथमिकता दे सकते हैं
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अवैध शराब की तस्करी की आशंका भी बढ़ सकती है
15 दिसंबर से नई कीमतों के लागू होते ही उपभोक्ताओं और शराब विक्रेताओं—दोनों को नई दरों के अनुसार अपनी योजना में बदलाव करना होगा।