उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी आने के साथ ही शासन ने राज्य में लागू कोविड प्रतिबंध में ढील दे दी है। राज्य में लागू रात्रि कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही अन्य कई रियायतें भी दी गई हैं। हालांकि, राजनीतिक रैली, धरना प्रदर्शन पर 28 फरवरी तक प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए शासन ने एसओपी जारी कर दी है।
जानिए कोविड प्रतिबंध में और क्या मिली रियायत
जिम, शापिंह माल, सिनेमा हाल, स्पा, सैलून, थियेटर, आडिटोरियम और सभा कक्ष कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे।
राज्य में स्वीमिंग पूल और वाटर पार्क 28 फरवरी 2022 तक रहेंगे बंद।
खेल संस्थान, स्टेडियम और खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए पूरी क्षमता के साथ खोले जाएंगे।
सामाजिक, खेल, मनोरंजन, विवाह समारोह, सांस्कृतिक समारोह गतिविधियों में आयोजन स्थल की पूरी क्षमता के साथ व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति। कोविड गाइडलाइन का करना होगा पालन।
राजनीतिक रैली, धरना-प्रदर्शन को 28 फरवरी तक अनुमति नहीं।
होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय और ढाबे खुल सकेंगे।
एक मार्च से खुलेंगे सभी आंगनबाड़ी केंद्र।
सार्वजनिक स्थल, पर्यटक स्थल, बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मंडी समेत अन्य भीड़भाड़ वाली जगहों पर कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना जरूरी।
कार्यस्थल और सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वालों को करना होगा मास्क का इस्तेमाल। सार्वजिनक स्थानों पर छह फिट की दूरी।
सार्वजनिक स्थानों में थूकना गैरकानूनी, होगी कार्रवाई।
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