नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजाता सिंह ने गैस एजेंसी दिलाने के नाम पर 11 लाख से रुपये की ऑनलाइन ठगी मामले के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि चार जुलाई 2021 को परबड़ा मुक्तेश्वर निवासी नीरज सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके दोस्त प्रीतम सिंह बिष्ट ने गूगल पर गैस एजेंसी के बारे में सर्च किया और एक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराया। नौ मार्च 2021 को प्रीतम सिंह के पास एक फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जनरल मैनेजर बताया। कहा कि उनका चयन गैस एजेंसी की डिलपशिप के लिए हुआ है। बताया कि गैस एजेंसी लेने के लिए उन्हें छह लाख रुपये का निवेश करना होगा।
रिपोर्टकर्ता का कहना था कि खुद को आईओसी का मैनेजर बताने वाले ने उनसे पेटीएम के माध्यम से 11 लाख 15 हजार रुपये जमा कराए और एक फर्जी रजिस्ट्रेशन पत्र उन्हें भेज दिया। बाद में पीड़ित को ठगी का अहसास हुआ। साइबर सेल में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले में बिट्टू राज नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। बिट्टू राज ने पुलिस को बताया कि आरजू नामक व्यक्ति ने उससे अलग-अलग बैंकों में ऑनलाइन खाते खुलवाए थे। 9 जनवरी 2023 को खोड़ा गाजियाबाद से आरजू नामक व्यक्ति को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को बचाव पक्ष की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय में आरोपी आरजू का जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने आरोपी को जमानत देने का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजाता सिंह ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
गैस एजेंसी दिलाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी के आरोपी की जमानत खारिज
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