रुद्रपुर। हल्दी और तेल के नमूने फेल होने पर 45 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जिला खाद्य संरक्षा अधिकारी ललित मोहन पांडेय ने बताया कि 21 फरवरी 2022 को मैसर्स अन्नपूर्णा फूड, शिमला पिस्तौर से हल्दी और सरसों के तेल का खुला नमूना लिया गया था। जांच में दोनों नमूने अधोमानक पाए गए। जिस पर हल्दी का नमूना फेल होने पर 20 हजार व सरसों के तेल का नमूना फेल होने पर दुकान स्वामी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा शनिवार को खाद्य पदार्थों की जांच के लिए अभियान चलाया गया। आवास विकाय रुद्रपुर के रायल मार्ट से धनिया पाउडर व क्रीम का नमूना लिया गया। इसके अलावा जीमार्ट से दूध व दाल मखनी मसाला, काशीपुर के पतंजली स्टोर से धनिया पाउडर और रिलायंस रिटेल स्टोर से शिकंजी मसाले का नमूना लिया गया है। टीम में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपर्णा शाह, आशा आर्य, पवन कुमार आदि थे।
हल्दी और तेल के नमूने फेल, 45 हजार जुर्माना
RELATED ARTICLES