Thursday, November 28, 2024
Homeउत्तराखण्डकिसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा नहीं मिलने पर हाईकोर्ट की नाराजगी, सरकार...

किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा नहीं मिलने पर हाईकोर्ट की नाराजगी, सरकार से मांगा जवाब

हाईकोर्ट नैनीताल ने बुधवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत गलत आंकड़े पेश करने से किसानों को कम धनराशि दिए जाने के मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार से नौ मार्च तक जवाब पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई के लिए नौ मार्च की तिथि तय की है। सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ में हुई।
नैनीताल निवासी अजीत सिंह ने जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि नैनीताल जिले के 42,300 किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत खरीफ की फसल का साल 2020 में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराया था। लेकिन डाटा उपलब्ध कराने वाली कंपनी द्वारा गलत आंकड़े दिए गए। इसकी वजह से जिले के किसानों को फसल बीमा का बहुत कम पैसा दिया गया। यही नहीं कई पात्र किसानों को धनराशि नहीं मिली है।
इसकी शिकायत पीएमओ से भी की गई। इसके बाद यह मामला संसद में भी उठा। किसानों द्वारा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और डाटा उपलब्ध कराने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। याचिका में सभी किसानों को नुकसान का अनुमन्य बीमा दिलाए जाने की मांग की गई है। बुधवार को कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगा है।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments