नैनीताल। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट व द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में दोष सिद्ध होने पर एक आरोपी कमलेश गोस्वामी उर्फ कमल को एनडीपीएस एक्ट के तहत 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 1.20 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर चार माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय को बताया कि तीन सितंबर 2016 को बनभूलपुरा पुलिस ने गांधीनगर तिराहे पर काले रंग का बैग लेकर जा रहे व्यक्ति को पकड़ा। तलाशी में बैग से डेढ़ किलो चरस बरामद हुई।
इस पर पुलिस ने कमलेश गोस्वामी उर्फ कमल निवासी तोक धारा सुनकोट मुक्तेश्वर के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता पूजा साह ने अपने तर्कों को साबित करने के लिए न्यायालय में छह गवाह पेश किए। दोनों पक्षों के तर्क सुनने पर कोर्ट ने माना कि दोषी से बरामद चरस एक किलोग्राम से अधिक होने के कारण यह वाणिज्यिक मात्रा में है। मामले में कोर्ट ने दोषी को 12 साल के कठोर कारावास की सजा और 1.20 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
डेढ़ किलो चरस के साथ गिरफ्तार दोषी को 12 साल का कठोर कारावास
RELATED ARTICLES